नए मोटर व्हीकल कानून के बाद 8 करोड़ लोगों का कट चुका है चालान

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2019 से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया था। अब इसे लागू हुए 23 महीने बीत गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू होने के बाद से अब तक ट्रैफिक तोड़ने के आरोप में लगभग 8 करोड़ चालान काटा गया है।

गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले 23 महीने की अवधि में जारी ट्रैफिक चालान की संख्या 1,96,58,897 थी और कानून लागू होने के बाद 23 महीने की अवधि में ट्रैफिक चालान की संख्या 7,67,81,726 रही।उन्होंने कहा कि इस तरह ट्रैफिक चालान की संख्या 291 प्रतिशत बढ़ गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 2019-20 का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि जहां 2019 में 4,49,002 सड़क दुघर्टनाओं के मामले सामने आए थे, वहीं अब 2020 में मामलों की संख्या घटकर 3,66,138 हो गई है। जो अपने आप में एक सुखद संदेश है। हालांकि नए संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद से चालान की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।

सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात नियमों को सख्त करने के लिहाज से संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पारित किया था जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगस्त, 2019 को मंजूरी दे दी थी।

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