मेरठ में कबाड़ कारोबारी हाजी इकबाल की दस करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

मेरठ। यूपी के मेरठ में सोतीगंज के शातिर कबाड़ी हाजी नईम उर्फ गल्ला पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने रविवार को कबाड़ी हाजी इकबाल पुत्र मोहम्मद उमर की पटेलनगर स्थित दो संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया। पुलिस ने दोनों मकानों पर सील लगाते हुए उनके बाहर जिलाधिकारी का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल देखने को मिली। इन दो संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग दस करोड रूपये से अधिक आंका जा रहा है।

रविवार को एएसपी सूरज राय के नेतृत्व में भारी संख्या मे पुलिस बल पटेल नगर पहुंचा। पुलिस ने दोनों मकानों में जाकर निरीक्षण भी किया और वहां मौजूद सामान की वीडियोग्राफी भी कराई। करीब 45 मिनट की कार्रवाई के बाद एएसपी कैंट सूरज राय ने सार्वजनिक रूप से डीएम के आदेशों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हाजी इकबाल की यह दोनों संपत्ति कुर्क की गई है।

इसके बाद पुलिस ने पटेल नगर स्थित हाजी इकबाल के मकान नंबर 29 और उसके बाद मकान नंबर 30ए को लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कराई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के लोग जगह-जगह मौजूद रहे लेकिन भारी पुलिस बल के चलते कोई विरोध करने का साहस नहीं जुटा सका। एएसपी सूरज राय का कहना है कि अगर इन संपत्तियों को बेचने व खरीदने का कोई प्रयास करता है तो वह गैरकानूनी माना जाएगा।

एसएसपी प्रभाकर चौधरी के अनुसार कुख्यात कबाड़ माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ विभिन्न थानो में 6 एफआईआद दर्ज हैं। हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। बताया गया कि हाजी इकबाल ने मेरठ और अन्य जनपदों से चुराये गए वाहनों को बेचने और उनका अवैध रूप से कटान कर उनके पार्ट्स बेचने के लिए एक गिरोह बना रखा था, जिसका सरगना हाजी इकबाल है। बताया गया कि आज कुर्क की गई संपत्ति का बाजारू मूल्य दस करोड़ रूपये से अधिक है।

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