गाजियाबाद में आज से ग्रैप सिस्टम लागू, उल्लंघन पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना, जानें सख्‍ती का कारण

गाजियाबाद। जिले में आज मंगलवार से सड़क या सावर्जनिक स्‍थल पर कूड़ा जलाने, गंदगी फैलाने या फिर निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण रोकथाम के नियम पालन न करना दंडनीय होगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया है। जिसके तहत 20000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।

सोमवार रात केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गव ने क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र भेजकर ग्रैप के तहत नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। ग्रैप लागू होने के बाद खुले में कूड़ा जलाना दंडनीय होगा, प्लास्टिक और ई वेस्ट को पिघलाकर उनसे कॉपर व चांदी भी निकालना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन होगा। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों को अपनी इकाइयों के बाहर रोजाना सुबह- शाम पानी का छिड़काव करना होगा।

जबकि यूपीसीड़ा को भी नियमों का पालन कराने पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। निर्माण साइटों को बिना कवर किए उनमें काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। ग्रैप के नियम के तहत हर विभाग की तरफ से टीम नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेप लागू होने से पहले ही जिले में 10 हाट स्पाट चिह्नित किए थे। टूटी सड़कें, धूल उड़ने, जाम, निर्माण कार्य, कूड़ा जलाने, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण के आधार पर हाट स्पाट चिह्नित किए गए थे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से 18 विभागों को नोटिस जारी कर प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम करने का निर्देश दिया था। नगर निगम को मशीनों की मदद से सड़कों से धूल की सफाई कराने, धूल न उड़े इसके लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन इस निर्देश का गंभीरता से पालन नहीं किया गया।

एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया
गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार को बेहद खराब श्रेणी में 349 दर्ज किया गया। इस सीजन में यह सबसे अधिक है। बीते कुछ दिन से लगातार वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। शु्क्रवार के मुकाबले शनिवार को एक्यूआई में एक ही दिन में 104 अंक का उछाल आया है। इसकी बड़ी वजह जाम और सड़क पर धूल है। आने वाले दिनों में बारिश के बाद प्रदूषण में और उछाल आने के आसार हैं। पिछले वर्ष भी जिले में हवा बेहद खराब हो गई थी। आलम यह था कि गाजियाबाद का नाम दुनिया के प्रदूषित शहरों में आ गया था।

ग्रैप में यह होगी कार्रवाई:
– सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने और जलाने पर जुर्माना
– औद्योगिक क्षेत्रों में थर्मल पावर प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम के तहत न चलाने पर जुर्माना
– दिल्ली एनसीआर के सभी ईंट भट्टों के संचालन पर जुर्माना
– सड़कों पर मेकेनाइजीड मशीन और वाटर स्प्रिंकल से साफ सफाई और पानी का छिड़काव कराना होगा
– वाहनों से प्रदूषण फैलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान
– निर्माण साइटों पर धूल मिट्टी उड़ने पर कार्रवाई
– ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्मूद ट्रैफिक संचालन के लिए व्यवस्था बनाना
– वर्ष 2005 के बाद के पंजीकृत ट्रकों को ही प्रवेश दिया जाएगा
– सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पूर्णतया पालन अनिवार्य

आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमसे ट्विटर पर जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।

हमारा गाजियाबाद के व्हाट्सअप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करें।

Exit mobile version