गुजरात दंगों में मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ 26 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली। साल 2002 में हुए गुजरात दंगे से जुड़े मामलों में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जाकिया जाफरी कांग्रेस के दिवंगत नेता एहसान जाफरी की पत्नी हैं। गुजरात दंगों के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की उस याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा जिसमें 2002 के दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गयी है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि भविष्य की तारीखों पर याचिकाकर्ता (जाकिया जाफरी) के कहने पर और स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए टाल दी जाती है।’’

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे में आग से 59 लोगों की मौत और उसके बाद गुजरात में हुए दंगों के बीच 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोग मारे गए थे।

एसआईटी ने आठ फरवरी 2012 को, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देते हुए एक ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दायर की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके खिलाफ ” मुकदमा चलाने लायक कोई सबूत नहीं है।’’

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