केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से मौत होने पर पीड़ित परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस योजना पर मुहर लगा दी है। देश की शीर्ष अदालत ने आज इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। आदेश में कहा गया है कि पीड़ितों की पूरी डिटेल प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की जानी चाहिए।

आदेश के मुताबिक, जिस परिवार में करोना से किसी व्यक्ति की मौत हुई है, मुआवजे की ये राशि उसके नजदीकी रिश्तेदार को मिलेगी। इसके लिए परिवार को मृतक को करोना होने के सबूत के साथ जिले के डिजास्टर विभाग में आवेदन जमा करना होगा। विभाग इस आवेदन का 30 दिनों के अंदर निपटारा करेगा। खास बात ये है कि इस आदेश के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अब तक जो स्कीम का ऐलान किया है उसके अलावा ये पैसा पीड़ित परिवारों को अलग से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि राज्य का डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग हर पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगा। कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा आवेदन जमा करने और मृत्यु के कारण को COVID19 के रूप में प्रमाणित होने के 30 दिनों के भीतर दिया जाए। कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण COVID19 नहीं है। जिला अधिकारियों को मौत के कारणों को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने होंगे।

आगे कहा है कि जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। कोविड होने के बाद 30 दिनों के भीतर खुदकुशी करने वालों को भी मुआवजा मिलेगा। विभाग को सभी लाभार्थियों का नाम अखबार में प्रकाशित करना होगा जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यह राशि मृत्यु का कारण कोरोना का संक्रमण होने पर ही वितरित की जाएगी।

केंद्र सरकार ने दायर किया था हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने पर सहमति जताई थी। कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को केंद्र सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से दी जाएगी। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि यह राशि उन मृतकों के परिवारों को भी दी जाएगी जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे।

कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका। केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी है। कोर्ट ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है।

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