गाजियाबाद में 58 फीसदी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं, कल से कटेगा चालान

गाजियाबाद। यदि आपके पास कार या बाइक है और इसे आपने साल 2019 के पहले खरीदा है तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि 30 सितंबर से पहले आपको अपनी कार या बाइक में ‘हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट’ लगाना अनिवार्य होगा। अगर कार या बाइक धारक ऐसा नहीं करते हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि गाजियाबाद में करीब 58 फीसदी वाहनों पर अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। 1अक्‍तूबर से इस तरह के वाहनों का चालान किया जाएगा।

HSRP एक होलोग्राम स्‍टीकर है। इसमें व्हीकल के इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होते हैं। प्लेट पर ध्यान से देखें तो 10 अंकों का पिन होता है जो नंबर प्लेट के बाएं हिस्से में नीचे की तरफ प्रिंट होता है। यही पिन हाई सिक्योरिटी नंबर होता है जिससे आपकी गाड़ी की पहचान होती है। इसे गाड़ी की नंबर प्लेट पर ऐसे चिपकाया जाता है कि ये फिर आसानी से नहीं हटती है। हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट को गाड़ी की सेफ्टी और सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अलग तरीके से गाड़ी में फिट किया जाता है। हाई सिक्‍योरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं होता है।

इससे देशभर में सभी वाहनों की नंबर प्लेट एक जैसी होंगी और कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा। किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी और चोरी की आशंका भी कम होगी। आपराधिक वारदातों में अकसर देखा जाता है कि गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ दी जाती है या उसे बदल दिया जाता है। इसी आधार पर चोरी की गाड़ी किसी और को बेचकर या दूसरे राज्यों में भेजकर खपा दी जाती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्रीय परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) को अनिवार्य किया है। इससे सड़क व वाहन से संबंधित अपराधों में भी कमी आएगी और High Security License Plate के जरिए अवैध नंबर प्लेटों की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा गाड़ियों से संबंधित पूरे डेटा का डिजिटलीकरण होने से काम में आसानी रहेगी।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी चाहिए तो उसके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो या दूसरी जगह पर ट्रांसफर कराना हो तो यह प्लेट जरूरी है। गाड़ी के कागज में दर्ज पता को बदलना हो या उसे रिन्यू कराना हो तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जरूरत होगी।

इसके अलावा गाड़ी का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना हो या नया परमिट बनाना हो, अस्थायी परमिट बनाने की जरूरत हो या विशेष परमिट और राष्ट्रीय परमिट, इन सभी काम के लिए आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर ये सभी सुविधाएं लेना चाहते हैं तो फौरन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लें।

ऐसे बुक करें अपनी High Security License Plate
अब कोई भी कार या बाइक धारक अपने गाड़ी के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग आप घर बैठें कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें www.bookmyhsrp.com पर जाना होगा और टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, भारी वाहन के विकल्प चुनना होगा। अपनी गाड़ी के हिसाब High Security License Plate लगाने वाली कंपनी का चुनाव करें और अपना राज्य चुने। इस तमाम जानकरी को भरने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें गाड़ी की RC और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को सबमिट कर दें। पेमेंट का विकल्प पार करने के बाद आपको तत्काल रसीद भी मिल जाएगी। फिर तय समय पर जाकर आप RTO कार्यालय में जाकर नंबर प्लेट ले सकते हैं।

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