इन नियमों के बारें में जानना है जरुरी, कल एक अक्टूबर से बदल जाएंगे

नये महीने यानि एक अक्टूबर से कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. नियम में हो रहे बदलाव का आपका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। इसमें बैंक से जु़ड़े कई अहम नियम और रोजमर्रा से जुड़े काम में बदलाव हो रहा है। 

अगले महीने से मुख्य रूप से बैंक के नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें मुख्य रूप से चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम हैं। इन बदलावों का असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा इसीलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है ताकि आप इन नियमों से अपडेट रह सकें और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

म्यूचुअल फंड निवेश में हुआ बड़ा बदलाव
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नये नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी होगा।

ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका बदला
अक्तूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है। इस नये नियम में आये बदलाव के तहत ग्राहक की जानकारी दिये बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा। सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।

चेक बुक को लेकर बदले नियम
1 अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक अब काम नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गये हैं। ऐसे में अब इन बैकों का चेकबुक काम नहीं करेगा। अबतक यह चेकबुक चलते रहे लेकिन 1 अक्टूबर से कानून बदल गया है. अब खाताधारकों को नया चेकबुक लेना होगा।

पेंशन नियम में भी हुआ बड़ा बदलाव
अक्टूबर महीने से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक अक्टूबर से देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

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