गाजियाबाद । Unlock New Guidelines:  कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार छूट दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्ठा पूर्व की तरह पटरी पर लौट सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच जुलाई (सोमवार) से सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और जिम खोलने की इजाजत दी है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में फिलहाल यह आदेश लागू नहीं होगा।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह (Ghaziabad District Magistrate Rakesh Kumar Singh) ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत 10 अगस्त तक सिनेमा हाल, जिम और स्वीमिंग पूल खोलने पर रोक लगी रहेगी। कुलमिलाकर अभी गाजियाबाद के सिनेमा हाल में पिक्चर देखने के लिए दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा।

बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे आयोजन

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले मं धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन आदि के कार्यक्रम बिना अनुमति के नही हो सकेंगे। जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजनों में एक समय पर सिर्फ 50 लोगों के ही उपस्थित होने की अनुमति होगी।

रात नौ से सात बजे तक सख्त पहरा

गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह के आदेश के तहत जिल में कोरोना को काबूू में करने के लिए जिले में रात को नौ बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पहरा रहेगा। बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक है। रेस्तरां संचालकों को नौ बजे तक ही रेस्तरां खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह सात बजे से रात को नौ बजे तक घर से बाहर निकलने के वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का नियम पालन कराने की जिम्मेदारी संचालक पर ही होगी।

बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में केवल 28 एक्टिव केस बचे हैं जबकि गाजियाबाद में भी महज 32 एक्टिव कोरोना मामले बचे हैं। नए मामलों में तेजी से कमी आई है। साभार-दैनिक जागरण

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