नोएडा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को 30 जून तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को शासन ने आपदा घोषित किया है। इसके चलते आंशिक कोरोना कर्फ्यू के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी को देखते हुए शहर में 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं व वस्तुएं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होगी। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम होने पर जिले में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

जानें धारा 144 के बारे में

सीआरपीसी की धारा 144 उस स्थिति में लगाई जाती है, जब शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने बात हो। जानकारों की मानें तो अगर किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो, तब धारा-144 जहां लगती है। इस धारा के लगने के बाद इलाके में पांच य उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं।