राजस्थान में छूट के साथ 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन:शनिवार से सोमवार तक मेडिकल, दूध और सब्जी की दुकानें छोड़ सब बंद रहेगा; 30 जून तक शादियों पर पहले जैसी पाबंदियां

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बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। तीन दिन तक मेडिकल, दूध, फल-सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है।

गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। हालांकि तीन दिन का कर्फ्यू आने वाले शनिवार से लागू होगा, इसलिए 24 मई को सोमवार के बावजूद कर्फ्यू नहीं रहेगा।

खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में 4 दिन खुलेंगी
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद-बीज और कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में दो दिन के बजाय 4 दिन खुली रखने की इजाजत दी है।। ये दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।

सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। फल-सब्जी की बिक्री ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन से सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी।

मंडियां, फल-सब्जी और फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने इस बार के लॉकडाउन का इस बार भी नया नाम त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिया है।

सरकारी ऑफिसों में 10% स्टाफ को ही इजाजत
सरकारी ऑफिसों में 10% तक स्टाफ बुलाया जा सकता है। जरूरी होने पर विभागाध्यक्ष या सचिव स्तर के अफसर राज्य सरकार के ऑफिसों में इतना स्टाफ बुला सकते हैं। जिला स्तर पर इसके लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।

इन्हें भी छूट मिलेगी

  • गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर के पास जाने की छूट होगी, कोविड पेशेंट के अटेंडेंट भी आ-जा सकेंगे।
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे। इनके लिए टैक्सी को भी अनुमति होगी।
  • अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है।
  • तैयार खाने की रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है।
  • बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।
  • ई-कॉमर्स के जरिए जरूरी सामान मंगाया जा सकता है।
  • इंदिरा रसोई में खाना बनाने और बांटने का काम रात 9 बजे तक किया जा सकेगा।
  • पेट्रोल पंपों से निजी वाहनों के लिए पहले की तरह सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल लिया जा सकता है।
  • एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शाम 5 बजे तक पहले की तरह किया जा सकेगा।
  • फैक्ट्रियों में चलता रहेगा। पास के जरिए कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
  • बिल्डिंग मटीरियल की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर सप्लाई की जा सकेगी।
  • शराब की दुकानों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल में वहां 1 जून से अनलॉक की शुरुआत
जिन जिलों में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और हालत कंट्रोल में हैं, उन जिलों में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने कहा है कि कम कोरोना वाले जिलों में 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है।

शादियों पर पाबंदियां बरकरार
शादी समारोहों पर पुरानी पाबंदिया 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। घर में शादी कर सकेंगे, उसमें 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंंगे। बैंड, बाजा, बारात,समारोह, डीजे, निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। पोर्टल पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर शादी की सूचना देना अनिवार्य होगा। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

मेडिकल और अन्य इमरजेंसी को छोड़ आवाजाही पर रोक
राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा।

मेडिकल सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधनों पर रोक रहेगी। बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति
वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बाहर आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन उसके बहाने सब जगह नहीं जा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने घर से संबंधित शहरी निकाय या पंचायत समिति की सीमा में वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जा सकेंगे। साभार-दैनिक भास्कर

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