जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी.
नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) की याचिका पर 22 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) फैसला सुना सकता है. सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है.
जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सऐप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी. अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए टिप्पणी की थी कि सीसीआई प्रभुवत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता बजाय ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है.
अदालत ने यह टिप्पणी सीसीआई के उस रुख पर की जिसमें उसने कहा कि वह व्यक्तियों की प्राइवेसी का उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा जिसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है.
सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हाट्सऐप नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की ‘अवांछित निगरानी’ कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा.
सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती
फेसबुक और व्हाट्सऐप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच करने के आदेश दिए हैं. साभार- न्यूज़18
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