यूपी में शराब बेचने और स्टॉक रखने की तय हुई लिमिट, 21 साल से कम उम्र वालों पर लगी रोक

पढ़िए नवभारत टाइम्स की ये खबर…

उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की ओर से सूबे में सभी प्रकार की शराब बिक्री की सीमाएं तय कर दी गई हैं। जिसके अनुसार अब कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक शराब अपने पास नहीं रख पाएंगे। इसके साथ ही 21 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों के लिए शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सूबे में सभी प्रकार की शराब और बियर की फुटकर बिक्री की सीमा तय कर दी है। आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शासन की ओर से शराब के लिए निर्धारित की गई सीमा से अधिक अब न तो किसी को फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही निर्धारित की गई सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब अपने पास रख पाएगा। इसके साथ ही जारी की गई सूचना में 21 वर्ष से कम आयी वाले व्यक्तियों को शराब देने से साफ तौर पर इनकार किया गया है।

लाइसेन्स के लिए सलाना फीस के तौर पर चुकाने होंगे 12 हजार रुपए
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष (2021-22) में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्‍जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्‍न प्रकार की मदिरा की मात्रा और उससे जुड़े नियम व शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गई हैं। इस लाइसेन्स के लिए सालाना फीस के रूप में 12,000 रुपये की वसूली के साथ 51,000 रुपये की जमानत राशि भी निर्धारित की गई है। इस लाइसेंस को वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जाएगा।

फॉर्म हाउस या गेस्ट हाउस के लिए नहीं मिलेगा वैयक्तिक होम लाइसेंस
जानकारी के अनुसार, वैयक्तिक होम लाइसेंस में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सदस्‍य, रिश्‍तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्‍ड अथवा दोनों में, भुगतान किए बगैर लाइसेंसी की सहमति से शराब का सेवन कर सकेंगे। इसमें भी एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। जारी की गई सूचना में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने फॉर्म हाउस या गेस्ट हाउस के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य नहीं होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदक पात्र होंगे, जो पिछले पांच वर्षों से आयकर दाता रहे हों।

उल्लंघन करने पर होगी 3 साल की सजा
आयकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शराब की फुटकर बिक्री सीमा के निर्धारण को लेकर साल 2021 की 5 मार्च को जारी की गई अधिसूचना का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध संयुक्‍त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई में 3 वर्ष का कारावास होने के साथ निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी गयी शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी के 10 गुना तक या फिर 2000 रुपया जो अधिक हो का अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संबंधित पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

निर्धारित सीमा से अधिक नहीं रख सकेंगे किसी प्रकार की शराब
शराब की फुटकर बिक्री सीमा निर्धारण के अनुसार अब कोई व्यक्ति 200 मि.ली. की सादी देसी शराब की 5 बोतलें, 200 मि.ली. की मसालेदार देसी शराब की 5 बोतलें, भारत में भरी जाने वाली या भारत में बनी अंग्रेजी शराब की 1.5 लीटर मात्रा व समुद्रपार से आयातित अंग्रेजी शराब की 1.5 लीटर मात्रा, समुद्रपार से आयातित वाईन की 2 लीटर मात्रा, भारत में भरी बीयर की 6 लीटर मात्रा से अधिक अपने कब्जे में नहीं रख सकेगा।साभार-नवभारत टाइम्स

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