ओटीएस योजना के तहत सभी मूल बकाया राशि और नए मासिक बिल को 31 मार्च, 2021 तक जमा करने पर उपभोक्ता को 31 जनवरी, 2021 तक लगे सरचार्ज से राहत मिलेगी. उपभोक्ता खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए वह www.upenergy.in पर डिटेल पढ़ सकते हैं.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने किसानों और आम लोगों के बकाया बिजली के बिल (Electricity Bill) में राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है. यूपी पावर कॉरपोरेशन (UP Power Corporation) ने एक मार्च यानी आज से घरेलू एवं नलकूप कंज्यूमर्स के लिए ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) लागू की है. इस योजना का लाभ सिर्फ 15 दिन में उठाया जा सकता है. सभी भुगतान ऑनलाइन (Online Payment) किए जाएंगे.
एक करोड़ लोगों को सीधा फायदा
इस योजना के तहत यूपी के एक करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा. इससे ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. जिन भी लोगों का बिजली बिल बकाया है और उस पर सरचार्ज लगा हुआ है उन्हें सिर्फ 30% बिल ही जमा करना होगा. इसके बाद उनका सरचार्ज माफ़ हो जाएगा.
31 जनवरी, 2021 तक लगे सरचार्ज से राहत
ओटीएस योजना (OTS Scheme) के तहत सभी मूल बकाया राशि और नए मासिक बिल को 31 मार्च, 2021 तक जमा करने पर उपभोक्ता को 31 जनवरी, 2021 तक लगे सरचार्ज से राहत मिलेगी. योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर करा सकता है. उपभोक्ता खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए वह www.upenergy.in पर डिटेल पढ़ सकते हैं.
यूपी में करीब 2.50 करोड़ घरेलू कनेक्शन और 12 लाख नलकूप कनेक्शन
पावर कॉरपोरेशन के डाटा के अनुसार यूपी में करीब 2.50 करोड़ घरेलू कनेक्शन और 12 लाख नलकूप कनेक्शन हैं. इनमें करीब 90 लाख उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए से ज्यादा का बिजली बिल पेडिंग है. वहीं 10 लाख नलकूप कनेक्शन पर भी बकाया है.
एक मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा
यूपी के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने रविवार को बताया कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू (एलएमवी-1) और निजी नलकूप (एलएमवी-5) उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होने जा रहा है. आपको इसके लिए एक मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 को बकाया बिल का 30 प्रतिशत और 31 जनवरी के बाद के मासिक बिलों की धनराशि जमा करनी होगी.साभार-जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
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