अब शादी में बुलाएं दिल खोलकर मेहमान, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना-19 के आंकड़े को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से दिश-निर्देश जारी कर शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है।

दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार अगर बंद जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 200 लोग के इकट्ठा होने की इजाजत है। वहीं, अगर यही कार्यक्रम खुली जगह पर आयोजित हो रहा है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है।

इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दे दी है।

1. सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे।
2. स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई।
3. स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाजत दी गई।
4. ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दी गई।

प्रदर्शन, मेले के आयोजन को मंजूरी
सरकार ने दिल्ली में व्यापार संबंधी प्रदर्शन, मेले के आयोजन की मंजूरी दे दी है। मगर, आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क कवर, आरोग्य सेतु ऐप, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल की जगह के हिसाब से भीड़ एकत्रित करना होगा। आयोजन स्थल पर किसी भी बीमार व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ पर निगरानी रखनी होगी। साभार-हिन्दुस्तान न्यूज़

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