उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Excise Policy of UP योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति जारी कर दी है। सरकार की आबकारी नीति का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा गुड गवर्नेस को बढ़ावा देना है। आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में सरकार की निगाह पहले आबकारी विभाग पर है। प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार 500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। राज्य में शराब उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी करेगी। आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार को वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति जारी कर दी है। सरकार की इस आबकारी नीति का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा गुड गवर्नेस को बढ़ावा देना है। 2021-22 में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (आइईएससीएमएस) लागू किया जाएगा।

इसके अलावा फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी। आबकारी नीति के तहत, राज्य में उत्पादित फल से निॢमत शराब पर प्रतिफल फीस नहीं लगाई जाएगी, जो कि आगामी पांच वर्ष तक ऐसे ही रहेगा। इसके साथ ही अब विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी।साभार-अमर उजाला

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