गाजियाबाद। फैक्टरी में काम करने जा रही नाबालिग को फिल्म दिखाने के बाद होटल में दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने बीस साल की सजा एवं 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना सिहानी गेट क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 15 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण बेटी पढ़ाई छोड़कर एक बिस्कुट की फैक्टरी में काम करती थी। वह बम्हैटा निवासी असलम के टैंपो से आती-जाती थी। लड़की 14 अप्रैल को घर से निकलकर थाना क्षेत्र के एक चौराहे से असलम के ऑटो में बैठी तो उस समय ऑटो में कोई नहीं था।
जब लड़की ने और सवारी बैठाने के लिए कहा तो असलम ने कहा कि रास्ते में बैठा लेगा। बिना दूसरी सवारी बैठाए वह लड़की को अकेले लेकर सिल्वर सिटी में गया, वहां पर मूवी दिखाने के बाद डासना स्थित एक होटल में ले जाकर उसके साथ साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इसके बाद से ही वह जेल में बंद है। पाक्सो कोर्ट के जज महेंद्र श्रीवास्तव ने सोमवार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान सजा सुनाई।साभार-अमर उजाला
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