बढ़ गई ITR दाखिल करने की समयसीमा, GST सालाना रिटर्न भरने के लिए भी मिलेगा अधिक समय

Income tax date extensionजिन लोगों ने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जिन लोगों ने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते करदाताओं के सामने अपने वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने में आ रही चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालनों की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

इस तरह अब वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 हो गई है। यह पहले 31 दिसंबर, 2020 थी।

इसके अलावा कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है।

सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।

वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी गई है।

विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा की आखिरी तारीख को भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।

सीबीडीटी ने जारी किया डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पहली अप्रैल से 27 दिसंबर के बीच 1.33 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को रिफंड मिल चुका है। आयकर विभाग ने ट्वीट में जानकारी दी कि अब तक 1.31 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 50,554 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

वहीं कॉरपोरेट टैक्स के 2.03 लाख मामलों में 1.06 लाख करोड़ का रिफंड दिया गया है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए अब तक भरे गए रिटर्न की भी जानकारी दी। विभाग के मुताबिक, 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए बिना जुर्माने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। पिछले साल अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। आखिरी तारीख तक कुल 5.65 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था।साभार-दैनिक जागरण

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