सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण जैसे प्रमुख दस्तावेजों की वैधता अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाया

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है। इन दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले के तहत ऐसे दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता एक फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। इससे नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

बता दें कि यह चौथी बार है जब सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है। अगस्त में, सरकार ने कहा था कि ये दस्तावेज 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने अगस्त में मोटर व्हीकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया था। इसके तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल थे।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दस्तावेजों को 31 मार्च तक वैध मानने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ रियायत देने की मांग की थी। उनका कहना था कि सरकार ऐसे वाहनों के लिए थोड़ी राहत प्रदान करे, जो व्यावहारिक समस्या के चलते अभी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं।साभार-अमर उजाला

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