गाजियाबाद। कर्पूरीपुरम स्थित स्टाफ क्वार्टर्स की नीलामी से पहले ही विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नीलामी पर तो स्टे नहीं किया, मगर इस प्रकरण में जीडीए से जवाब मांगा है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
कर्पूरीपुरम में बने जीडीए के स्टाफ क्वार्टर्स को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक याचिका महेंद्र कुमार शर्मा ने दायर की है। हाई कोर्ट में सुनवाईके दौरान पेटीशनर के अधिवक्ता एके मालवीय ने बताया कि जीडीए ने कर्पूरीपुरम में महेंद्र कुमार शर्मा को स्टाफ क्वार्टर ka42 का आवंटन किया था। गत दिनों जीडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था कि स्टाफ क्वार्टर्स को जीडीए नीलामी के माध्यम से बेचेगा। इस संबंध में जीडीए की ओर से 8 दिसंबर को इसी महीने स्टाफ क्वार्टर्स में रहने वाले सभी जीडीए कर्मियों को सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर दिया है। इन सभी मकानों को खाली कर जीडीए ने दूसरी जगह अपना सामान शिफ्ट करने को कहा है।
पेटीशनर ने कोर्ट को बताया कि वह इस स्टाफ क्वार्टर के एक 142 में रहते हैं इसे भी नीलामी में लगाया गया है। अन्य फ्लैट की तरह इसका भी रिजर्व प्राइस तय किया गया है। वे चाहते हैं कि रिजर्व प्राइस पर उन्हें यह क्वार्टर दिया जाए। इस संबंध में वर्ष 2012 में जीडीए से पास एक प्रस्ताव को उन्होंने आधार बताया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जीडीए से पूछा है कि क्या वह रिजर्व प्राइस पर संबंधित क्वार्टर महेंद्र कुमार शर्मा को दे सकते हैं। इसके लिए जीडीए के अधिवक्ता ने वक्त मांगा है। उनका कहना था कि वह इस मामले में जीडीए से बात कर बताएंगे। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। वही कोर्ट ने नीलामी पर स्टे नहीं किया है।साभार-युग करवट
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