- ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने के लिए आपको पहले आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- कोरोना महामारी को देखते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़कर 31 दिसंबर हो गई है.
अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन इनकम टैक्स रिर्टन भरते वक्त जरूरी दस्तावेज भी पास होने चाहिए. इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, किए गए निवेश की जानकारी और उसके प्रूफ, फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज शामिल हैं. आपको बता दें कि इनकम टैक्स दो तरीकों से भरा जा सकता है. एक ऑफलाइन तरीका है और दूसरा ऑनलाइन तरीका है. घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स भरना बहुत आसान है. इसके लिए आपको पहले आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आप अन्य जानकारियां भर सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़कर 31 दिसंबर हो गई है. इसके साथ ही जिन लोगों ने 2018-19 का रिटर्न नहीं भरा है उन्हें भी रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए एसएमएस और मेल भी किया जा रहा है.
जानिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा. इसके बाद यहां मांगी गई जानकारी (यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्म तारीख, कैप्चा) डाल कर लॉग-इन करना होगा.
लॉग-इन करने के बाद ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें. इसके बाद आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है, उस विकल्प का चयन करें. साथ ही असेसमेंट ईयर चुनें.
वहीं, ऑरिजिनल रिटर्न भरते समय original return और रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त Revised Return पर क्लिक करें. इसके बाद Prepare and Submit Online का विकल्प चुनें और आगे बढ़ें.
आगे बढ़ने के साथ ही आपसे इनकम टैक्स के तौर पर कई डिटेल्स मांगी जाएगी. इन डिटेल्स को भरते जाएं. इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि मांगी गई डिटेल्स को भरते वक्त सेव भी करते जाएं, नहीं तो सेशन टाइम आउट होने पर और सेव न करने की स्थिति में सारी भरी गई डिटेल्स डिलीट हो जाएंगी और आपको फिर से अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी.
सभी डिटेल्स डालने के बाद आखिर में वेरिफिकेशन होगा. इसे वेरिफाई कर दें. आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफाई किया जा सकता है. वेरिफाई करने के बाद प्रिव्यू एंड सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दें.साभार-एबीपी न्यूज़
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