- समिति पेरेंट्स एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधन के बीच की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं- सीडीओ अस्मिता लाल
- पेरेंट्स एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधन के बीच आ रही समस्याओं का प्रथामिका से निस्तारण कराया जाएगा- डीआईओएस रवि दत्त
गाजियाबाद। जिलाधिकारी अधिकारी अजय शंकर पांडे के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी, अस्मिता लाल की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आहूत की गयी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने उपस्थित सदस्यों को निर्देशित किया कि समिति पेरेंट्स एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधन के बीच की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं।
बैठक में सेठ आनन्दराम जयपुरियाँ पब्लिक स्कूल वसुन्धरा गाजियाबाद, सनवैली इण्टरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद, एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दिरापुरम गाजियाबाद, के प्रकरणों पर चर्चा की गयी।
बैठक में सेठ आनन्दराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल वसुन्धरा गाजियाबाद एवं सनवैली इण्टरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद को पूर्व बैठक दिनांक 10-11-2020 के अनुपालन में सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति गाजियाबाद ने अपने पत्र के द्वारा संस्था प्रबन्धक-प्रधानाचार्य, सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल वसुन्धरा गाजियाबाद एवं सनवैली इण्टरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद को जिला शुल्क नियामक समिति के पारित निर्णय का अनुपालन 07 दिन में करते हुए कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम प्रधानाचार्य सेठ आनन्दराम जयपुरिया पब्लिक स्कूल वसुन्धरा गाजियाबाद ने अपने पत्र एवं प्रधानाचार्या सनवैली इण्टरनेशनल स्कूल वैशाली गाजियाबाद ने अपने पत्र के द्वारा जिला शुल्क नियामक समिति गाजियाबाद के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित किया जाना अवगत कराया गया है।
परन्तु सम्बन्धितों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य एवं माननीय न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न नहीं गयी है। साक्ष्य / आदेश संलग्न न होने की दशा में जिला शुल्क नियामक समिति गाजियाबाद ने सर्वसम्मति से पूर्व बैठक दिनांक 02-09-2020 में पारित निर्णय का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये। ( 2 ) दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दिरापुरम गाजियाबाद में जिला शुल्क नियामक समिति के द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 02-09-2020 के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कार्यालय अपीलीय प्राधिकरण प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन लखनऊ में अपील योजित की गयी है जिसमें अपीलीय प्राधिकरण के पारित निर्णय के द्वारा उक्त पारित निर्णय पर स्थगन आदेश पारित किये गये है। स्थगन आदेश पारित होने की दशा में पूर्व पारित निर्णय के कियान्वयन हेतु आदेशित किया जाना उचित नहीं है। डीआईओएस गाजियाबाद रवि दत्त ने मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद को आश्वस्त किया कि पेरेंट्स एसोसिएशन एवं स्कूल प्रबंधन के बीच आ रही समस्याओं का प्रथामिका से निस्तारण कराया जाएगा।
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