डिफॉल्टर्स पर सख्ती:5.43 लाख से ज्यादा कारोबारों का GST रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, रिटर्न दाखिल ना करने पर होगी कार्रवाई

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला राजस्व विभाग 5.43 लाख से ज्यादा कारोबारों का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 6 महीने या इससे ज्यादा समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले डिफॉल्ट कारोबारों पर यह कार्रवाई होगी। राजस्व विभाग की हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला हुआ है।

नवंबर में 25 हजार से ज्यादा डिफॉल्टर मिले

मासिक रिटर्न दाखिल ना करने वालों की राजस्व विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। टैक्स अधिकारियों के अनुसार 25 हजार ऐसे टैक्सपेयर मिले हैं, जिन्होंने 20 नवंबर की तय तिथि के बाद भी GSTR-3B के जरिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब राजस्व विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि वे इन डिफॉल्टर्स से संपर्क करके रिटर्न दाखिल करने को कहें। ऐसे डिफॉल्टर्स से SMS और ई-मेल के जरिए संपर्क किया जाएगा।

रोजाना 1 लाख SMS और ई-मेल भेजे जाएंगे

सूत्रों के मुताबिक, GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर के तौर पर रोजाना 1 लाख SMS और ई-मेल भेजने के लिए कहा है। यह SMS और ई-मेल खासतौर पर डिफॉल्ट टैक्सपेयर्स को भेजे जाएंगे। GST के नियमों के मुताबिक, सभी कारोबारियों को पिछले महीने का रिटर्न हर महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। अभी तक 80 लाख सेल्स रिटर्न या GSTR-3B जमा किए गए हैं।

अक्टूबर में 1.05 लाख रुपए रहा GST कलेक्शन

अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए था। फरवरी के बाद अक्टूबर में पहली बार GST कलेक्शन ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था। अक्टूबर में भी 80 लाख GST रिटर्न दाखिल हुए थे। वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों में से 8 महीनों में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए का पार रहा था। चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 के कारण GST कलेक्शन प्रभावित हुआ है।साभार -दैनिक भास्कर

कैलेंडर ईयर 2020 में GST कलेक्शन

माह कलेक्शन (करोड़ रु. में)
जनवरी 1,10,828
फरवरी 1,05,366
मार्च 97,597
अप्रैल 32,172
मई 62,151
जून 90,917
जुलाई 87,422
अगस्त 86,449
सितंबर 95,480
अक्टूबर 1,05,155

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