RC ट्रांसफर में होगी आसानी:बैंक खाते की तरह मोटर व्हीकल का भी होगा नॉमिनी, कानून में बदलाव करेगा सड़क परिवहन मंत्रालय

मोटर व्हीकल के मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव की योजना बना रहा है। इन बदलावों के तहत मंत्रालय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में मालिक को एक व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा देने जा रहा है। मंत्रालय ने संभावित बदलावों को लेकर सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव-प्रतिक्रिया मांगे हैं।

रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी नॉमिनेशन की सुविधा

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी। हालांकि, नॉमिनी का नाम बाद में ऑनलाइन ऐप्लीकेशन के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। इससे मालिक की मौत के वाहन को नॉमिनी के नाम रजिस्टर या ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।

अभी काफी बोझिल है ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया

मौजूदा समय में मोटर व्हीकल ओनरशिप के ट्रांसफर की प्रक्रिया काफी बोझिल और पूरे देश में अलग-अलग है। मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा मालिक की मौत की स्थिति में वाहन ट्रांसफर के लिए कानूनी उत्तराधिकारी होने की पहचान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

ऑनलाइन आवेदन से ही ट्रांसफर हो जाएगा वाहन

नई व्यवस्था के तहत यदि नॉमिनी पहले से तय होगा तो वाहन उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी को संबंधित अथॉरिटी को जानकारी देने के लिए वाहन मालिक का डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल पर करना होगा। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि नॉमिनी आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन कराता है तो यह पूरी प्रक्रिया फेसलेस होगी।साभार-दैनिक भास्कर

आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।

हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

Exit mobile version