अगर आपकी गाड़ी के डॉक्‍यूमेंट्स 9 महीने पहले हो चुके हैं एक्‍सपायर तो Delhi सरकार दे रही है यह मौका

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कोरोना-लॉकडाउन के चलते एक लैटर जारी कर कहा था कि एक्‍सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और वाहनों से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. दिल्‍ली सरकार ने इसे दोहरा दिया है।

नई दिल्‍ली. कोरोना (Corona) और लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बहुत सारे ऐसे गाड़ी मालिक थे, जिनके डॉक्‍यूमेंट्स फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए थे। लेकिन, वे लॉकडाउन के चलते रिन्यू नहीं करा सके। ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार ने बड़ा मौका दिया है। सरकार का कहना है कि अगर किसी की गाड़ी के डॉक्‍यूमेंट्स (मोटर व्‍हीकल से जुड़े दस्‍तावेज) फरवरी 2020 में या उसके बाद कभी भी एक्सपायर हो गए थे और वो रिन्यू (Renew) नहीं करा सका है तो अब करा सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है. हालांकि, केंद्र सरकार (Central Government) भी इस तरह की छूट का लैटर जारी कर चुकी है।

मोटर व्‍हीकल से जुड़े दस्‍तावेज पर पहले आ चुका है यह आदेश
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना-लॉकडाउन के चलते एक लैटर जारी कर कहा था कि एक्‍सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ाई जा रही है। जून तक कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात दुरुस्‍त नहीं होने पर सरकार ने इस छूट को फिर से बढ़ाने का फैसला किया था। मंत्रालय ने फिर आदेश जारी कर कहा कि एक्‍सपायर डॉक्‍यूमेंट्स को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। फिर तीसरी बार सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था। अब लोगों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे फिर दोहराया है।

दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसी एक जगह, कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते कई जगह अभी तक पैंडामिक एक्ट और धारा-144 लागू है। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्‍यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है। लोग अपने दस्‍तावेज रिन्‍यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो पहुंच भी रहे हैं तो भीड़ के चलते खासे परेशान हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तारीख को 31 दिसम्बर तक आगे बढ़ाने का फैसला किया थी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 फरवरी 2020 को एक्‍सपायर हो चुके या अब से 31 दिसंबर तक एक्‍सपायर होने वाले मोटर व्‍हीकल डॉक्‍यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।साभार-ंन्यूज़ 18

आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें।

हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

Exit mobile version