Driving License-अब घर बैठे Online बनाएं डुप्लीकेट DL, आरसी और गाड़ियों के परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यलयों (RTO) में अब डीएल (DL), डुप्लीकेट आरसी (Duplicate RC), रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC), फिटनेस और परमिट से जुड़े तकरीबन 24 सेवाओं के लिए अब आरटीओ (RTO) दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।

गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर खासकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यलयों (RTO) में अब डीएल (DL), डुप्लीकेट आरसी (Duplicate RC), रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC), फिटनेस और परमिट से जुड़े तकरीबन 24 सेवाओं के लिए अब आरटीओ (RTO) दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने राज्य के सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब ऑनलाइन (Online) से ही इन सुविधाओं को मुहैया कराए। अब आप घर बैठे इन सेवाओं के जरिए अपना डीएल, वाहन रजिस्ट्रेशन, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इससे लोगों को आरटीओ के आसपास मौजूद दलालों से निजात मिलेगी।

ऐसे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं
बता दें कि आरटीओ के आसपास दलालों की सक्रियता को लेकर अक्सर खबर आती रहती है। परिवहन विभाग से संबंधित सभी सेवाओं के लिए दलालों ने एक रेट फिक्स कर रखा होता है। लर्निंग से लेकर परमानेंट लाइसेंस के उम्मीद से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अब यूपी परिवहन विभाग के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन और आरटीओ ने सख्ती शुरू कर दी है।

परिवहन विभाग ने शुरू की नई व्यवस्थाएं

उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने पिछले कुछ दिनों से खासकर कोरोना काल के बाद से परिवहन विभाग से जुड़ी सभी तरह के सेवाएं ऑनलाइन कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के अलावा भी कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं।

आरटीओ ने कही यह बड़ी बात
गाजियाबाद के एआरटीओ विश्वजीत सिंह ने कहते हैं, ‘अब नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से हो इसके लिए शासन की तरफ से आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शासन की नई व्यवस्था में अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कागजात डीलर के पास ही जमा होंगे। डीलर ही इन कागजातों को आरटीओ गाजियाबाद के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अपलोड किए गए कागजात का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद परिवहन कार्यालय द्वारा उस वाहन के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव किया जाएगा और उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा।’

सिंह आगे कहते हैं, नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट और कई तरह के कागजात पाने के लिए लोगों को अब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा अब डीलर्स को भी गाडियों के कागजात लेकर आरटीओ नहीं आना है। कागजात भी ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे. नए डीएल के भी आवेदन के अलावा अन्य औपचारिकता ऑनलाइन ही होगी। आवेदक को सिर्फ केवल टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुक कर आरटीओ आना पड़ेगा।’साभार-न्यूज़18 हिंदी

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