दिवाली पर मिले गिफ्ट पर भरना पड़ सकता है इनकम टैक्स, जानें क्या हैं नियम

दिवाली पर लोग अपने दोस्तों,रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट मिलने पर हर किसी को खुशी होती है लेकिन यह याद रखें कि गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है।

दीपावली पर एक दूसरे को उपहार देने का चलन है। लोग अपने दोस्तों,रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट मिलने पर हर किसी को खुशी होती है लेकिन यह याद रखें कि गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है. आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है।

जी हां टैक्स के नियमों के मुताबिक एक साल में 50 हजार रुपये से अधिक की कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होता है। साल में अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो जिसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा हो या हो सकता है कि कई मौकों पर मिले गिफ्ट्स की कीमत 50 हजार से ज्यादा बैठती है तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। यह जानकारी आपको इनकम टैक्‍स विभाग से नहीं छिपानी चाहिए नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।

ये गिफ्ट आते हैं टैक्स के दायरे में –

इस तरह के गिफ्ट आते हैं छूट के दायरे में:-

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