कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे केवल 100 लोग – नियमों का उलघंन हुआ तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

गाजियाबाद। डीएम अजय शंकर पाण्डेय ने शासनादेशों के क्रम में अब सामाजिक,धार्मिक,खेल व अन्य आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से रविवार को आदेश जारी कर दिए। बता दें कि शासनादेशों के क्रम में अभी तक केवल 30 लोगों को शादी विवाह अन्य आयोजनों में शामिल होने की अनुमति थी। डीएम द्वारा नए आदेश के तहत 21 सितंबर से नए आदेश लागू हो गए हैं । उक्त आदेश कंटेनमेंट जोन छोड़कर माने जाएंगे। इसके साथ-साथ डीएम द्वारा इस बात को भी कहा गया कि उक्त समारोह में मास्क का पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए। अन्यथा आयोजक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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