UAPA: जानिए क्या है आतंकवादी घोषित करनेवाला यह कानून, कब लगाया जाता है

यूएपीए का मतलब यहां गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को कहते हैं। इसे अंग्रेजी में Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) कहा जाता है. इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना है।

गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाई जानेवाला UAPA फिर एकबार चर्चा में है। वजह है जेएनयू छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी। उमर खालिद को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर यह यूएपीए होता क्या है और यह कब लगाया जाता है।

UAPA क्या है-
इसके तहत सरकार ऐसे लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी घटना के लिए किसी को तैयार करते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं. इसमें NIA महानिदेशक को यह अधिकार है कि वह किसी मामले की जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति को जब्त या कुर्क कर सकता है।

पिछले साल अगस्त में ही इसका संसोधन बिल संसद में पास हुआ था। इस कानून से सरकार को यह ताकत मिल गई है कि वो किसी व्यक्ति को जाँच के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसके कुछ क्लॉज पर विपक्षी पार्टियों को आपत्ति थी, जिसपर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को जड़ से मिटाना है।

UAPA में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है. धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है।

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