उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आप के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन के भड़काने पर एक समुदाय के लोग हिंसक हुए थे। यह बात कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगों में आइबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कही। दिल्ली पुलिस ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 50 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने ताहिर समेत दस आरोपितों को 28 अगस्त को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश करने का आदेश दिया है। अन्य आरोपितों में सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम शामिल हैं।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में कड़कड़डूमा कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि दंगे सुनियोजित तरीके से हुए, जिसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। ताहिर हुसैन व अन्य आरोपियों द्वारा कथित तौर पर इसे बढ़ावा दिया गया। ताहिर ने दो समुदाय के बीच धर्म के आधार पर कटुता को बढ़ावा दिया।