कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए गाजियाबाद जिले में नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत यदि किसी दुकान पर मास्क का प्रयोग नहीं दिखा तो दुकान पांच दिन के लिए बंद कर दी जाएगी और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
गाजियाबाद जिले के नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियान सी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। नोडल अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। उन्होंने नगर निगम और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए।
बैठक में फैसला लिया गया है कि जिस दुकान पर मास्क का प्रयोग नहीं पाया जाए और सैनिटाइज करने की व्यवस्था न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जा रहा हो उसे पांच दिन के लिए बंद करा दिया जाए।
साथ ही पुलिस दुकानदार के खिलाफ 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज करे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उस पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाए।
बता दें कि, गाजियाबाद जिले में मंगलवार को कोरोना के 149 नए मरीज सामने आने के साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 2430 पर पहुंच गई है। इनमें से 1390 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिले में अब तक 977 लोग इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 63 लोगों की मौत हो चुकी है।
एंटीजन टेस्ट पर दिया जाएगा जोर
अधिक सैंपलिंग के कारण जिले की कोरोना रिपोर्ट अन्य जिलों में अटकी हुई हैं। जिले में हर रोज लगभग 3000 सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें 1000 से ज्यादा सैंपल आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लिए जा रहे हैं। वहीं जांच को लेकर दबाव के चलते रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटीजन किट द्वारा जांच बढ़ाई जाएगी और आरटी-पीसीआर के लिए सैंपल कम लिए जाएंगे।
साभार : livehindustan.com
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