राहत की खबर – लॉकडाउन में सभी ज़रूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की दुलाई को मंजूरी

कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार ने सभी आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई की इजाजत दे दी है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बिना आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं में भेद किए हुए सभी वस्तुओँ की माल ढुलाई की इजाजत दे।

समाचार एजेसी पीटीआई के मुताबिक, गृह सचिव ने यह भी साफ किया कि इस छूट के तहत प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज़ पेपर्स की डिलीवरी भी शामिल है।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र मे भल्ला ने कहा दूध संग्रह और उसके वितरण से जुड़े सभी चेन जिसमें पैकिंग मटेरियल्स भी शामिल है, उसे भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रोसरिज, हैंडवॉश से जुड़े हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओरल केयर आइटम्स, बैटरी सेल्स और चार्जर की ढुलाई भी में छूट दी गई है।


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