निर्भया केस के चार दोषियों में से एक दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिन पहले ही निर्भया मामले के सभी दोषियों को डेथ वारंट जारी किया था। डेथ वारंट के मुताबिक सभी दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। हालांकि, जानकारों के मुताबिक, डेथ वारंट जारी होने के बाद भी कई तरह की कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। निर्भया के दोषी विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने 2017 में पवन गुप्ता की ओर से दायर SLP की प्रमाणित प्रति के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर की है।
आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन, पुनर्विचार याचिका से थोड़ी अलग होती है। इस याचिका में फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों या विषयों को चिह्नित किया जाता है, जिसमें उन्हें लगता है कि इस पर एक बार फिर ध्यान देने की जरूरत है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से डेथ वारंट जारी होने के बाद पहले ही कायस लगाए जा रहे थे कि निर्भया मामले के दोषी जल्द ही क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं। इन दोषियों को 14 दिन के अंदर ही क्यूरेटिव याचिका दायर करने का अधिकार था। इसी को देखते हुए दोषी विनय कुमार शर्मा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर दी है।
गौरतलब है कि आठ साल पहले 16 दिसंबर 2012 को एक पैरा मेडिकल छात्रा के साथ घटा हादसा देश के राजधानी के लिए बदनुमा दाग बन गया। 16 दिसंबर की रात निर्भया अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। रास्ते में दोनों ने मुनीरका से एक बस ली। इस बस में उनके अलावा 6 लोग है। जल्द ही उन लोगों ने निर्भया से छेड़खानी शुरू कर दी, जो रेप में बदल गई।
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