एनएच-9 पर रॉन्ग साइड में वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, पांच हजार का लगेगा जुर्माना

गाज़ियाबाद। एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर अगर गलत दिशा में वाहन लेकर चले तो जेब ढीली करनी पड़ सकती है। अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड चलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। एनएचएआई की तरफ से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले कटों पर बोर्ड लगाकर वाहन चालकों को आगाह किया जा रहा है।

एनएचएआई की तरफ से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। विभाग ने शिप्रा कट, काला पत्थर रोड, साई मंदिर कट, सीआईएसएफ रोड पर सड़क पार करने के लिए यूटर्न बनाए थे। जिससे वाहन चालक आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। कुछ समय तक एक अंडरपास ही खुला रहने तक वाहन रांग साइड से आ जा रहे थे।

विभाग की तरफ से शिप्रा कट, सीआईएसएफ रोड आदि जगहों पर सभी अंडर पास खोल दिए। इसके बाद वाहन चालक लंबा चक्कर काटने से बचने के लिए शॉर्ट कट अपना रहे हैं। वह रॉन्ग साइड आ जा रहे हैं। इसकी वजह से एनएच-9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको देखते हुए एनएचएआई ने रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का नियम लागू किया है।

वहीं एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर बढ़ती रॉन्ग साइड वाहनों की संख्या को देखते हुए विभाग की तरफ से ट्रैफिक पुलिस की मदद ली गई है। सभी यूटर्न समेत जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। ताकि नियमों का पालन हो और दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके।

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