गाजियाबाद। पाक्सो कोर्ट के जज एडीजे महेंद्र श्रीवास्तव ने दो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधा धन पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने महज 68 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष शासकीय अधिवक्ता रणवीर सिंह डागर ने बताया कि लिकरोड थाना क्षेत्र में एक महिला परिवार समेत किराये पर रहती थी। पड़ोस में रहने वाला अशोक यादव से महिला ने अपनी नौ वर्ष की बेटी और पड़ोसी की छह वर्ष की बेटी को 14 जुलाई 2019 को चाऊमीन दिलाने के लिए साथ भेजा था। अभियुक्त दोनों बच्चियों को बहला फुसलाकर लिकरोड क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी ले गया। दोनों बच्चियों के साथ अशोक यादव ने दुष्कर्म किया। साथ ही इन्हें धमकी दी कि अगर मम्मी -पापा से कुछ बताया तो वह उन्हें व उसके भाई बहन और मम्मी-पापा को मार देगा। इस डर से दोनों बच्चियों ने घर पहुंचने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया।
16 जुलाई 2019 को नौ वर्षीय बेटी ने अपनी मां से बताया कि अशोक ने उसके और पड़ोसी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद महिला ने 18 जुलाई 2019 को लिक रोड थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अशोक यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 22 अगस्त 2019 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में चली। इसमें एक बच्ची के छह वर्षीय बच्ची के मां-बाप बच्ची को लेकर गाजियाबाद से चले गए थे। नौ वर्षीय बच्ची के बयान के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
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