दिल्ली में ऑड-ईवन के उल्लंघन पर देना होगा दोगुना जुर्माना, 2000 प्राइवेट बसें दौड़ाएगी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑड-ईवन नियम 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगा। इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। बता दें कि इस बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साल 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपये थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन नियम से संबंधित निर्देश जारी करते हुए कहा था, ‘दिल्ली केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी ऑड-ईवन नियमों का पालन करना होगा।’

केजरीवाल के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे। दिल्ली सरकार ने यह कदम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश के तहत उठाया है और इसके तहत वाहनों को चलाने के विशेष नियम बनाए हैं।

महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी, वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी।

किराए पर ली जाएंगी 2 हजार अतिरिक्त बसें

दिल्ली मंत्रिमंडल ने ऑड-ईवन योजना के दिनों में 4 से 15 नवंबर तक पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को दो हजार अतिरिक्त बसों को किराए पर लेने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इन बसों की दरों को निर्धारित करने की भी मंजूरी दी।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, ‘दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) निजी ऑपरेटरों की इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगी और इन बसों के संचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व अपने पास रखेगी।जबकि इन बसों के चालकों का इंतजाम व अन्य जिम्मेदारी इनके मालिक ही संभालेंगे।’

दो-पहिया वाहन ऑड-ईवन के दायरे से बाहर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू हो रहे ऑड-ईवन नियम के दायरे से दो-पहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने वाले को 4,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

कौन सी गाड़ियां कब चलेंगी?

अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है, तो आप 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 नवंबर को ही गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को ही गाड़ी निकाल सकते हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले तारीख और गाड़ी की प्लेट का आखिरी नंबर जरूर देख लें।

दिव्यांग जनों को कैसे मिली ऑड-ईवन में राहत?

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिव्यांग जनों को भी दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच लागू होने जा रही ऑड-ईवन योजना के दायरे के बाहर रखा गया है। केजरीवाल ने यह घोषणा कारगिल के युद्ध में शामिल हो चुके मेजर डी.पी. सिंह के एक सवाल की प्रतिक्रिया में दी थी।

मेजर सिंह ने महिलाओं को ऑड-ईवन में राहत की खबर को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया था, ‘दिव्यांगजनों के बारे में क्या आदेश है?’

सिंह ने सवाल किया था, ‘मैं दिव्यांग हूं और मेट्रो में कृत्रिम पैर के साथ नहीं बैठ सकता। इसी तरह बस में भी यात्रा नहीं कर सकता। एक मात्र विकल्प कार से यात्रा करने का ही है। मैं और मेरे जैसे कई लोग क्या करें?’

केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा था, ‘हां.. दिव्यांग लोगों को भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा जाएगा।’ केजरीवाल ने 12 अक्टूबर को आदेश दिया था कि महिलाओं को ऑड-ईवन योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

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