पीसी को अदालत से नहीं मिली राहत, 26 अगस्त तक रहेंगे सीबीआई की कस्टडी में

आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की चार दिन की सीबीआई हिरासत की अनुमति दे दी। स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने एजेंसी से कहा कि वह नियमों के अनुसार चिदंबरम का मेडिकल परीक्षण कराए। अदालत ने चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को सीबीआई हिरासत के दौरान हर दिन आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दी। जज ने कहा, ‘तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं देख रहा हूं कि पुलिस हिरासत उचित है,’ और 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

जज अजय कुमार ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और मामले में गहन और विस्तृत जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने की आवश्यकता है साथ ही हिरासत में पूछताछ उपयोगी और उपयोगी हो सकती है। जज ने कहा कि पैसे की सुगमता में गहराई से जांच की आवश्यकता होती है।

इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस घोटाले में चिदंबरम दूसरे लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे।

चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेहता ने अदालत से कहा, ‘वह (चिदंबरम) जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने जवाब में टाल-मटोल कर रहे हैं और गंभीर अपराध किया गया है।

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