आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, आज सुनवाई से किया इनकार

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च अदालत ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच ये फैसला सुनाया है। यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी। याचिका खारिज होते ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती है। लेकिन चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से जस्टिस रमन्ना के सामने मामले को कल रखने को कहा है।

आपको बता दें कि पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक थी। इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं।

एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में भी सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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