अब स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में नहीं होगा जंक फूड का प्रचार

स्कूली बच्चों में सुरक्षित और पौष्टिक खाने को प्रोत्साहित करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी (FSSAI) एक नया ड्राफ्ट लेकर आया है। इसके तहत अब कोई भी कंपनी या उत्पादक स्कूलों के अंदर या उनके 50 मीटर के दायरे में अनहेल्दी फूड या जंक फूड का प्रचार नहीं कर पाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को FSSAI के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने एक कार्यक्रम में दी।

दिल्ली में स्कूल हेल्थकेयर पर एसोचैम की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि FSSAI ने स्कूलों में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ड्राफ्ट बनाया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हमने इस ड्राफ्ट में अनहेल्दी और जंक फूड का स्कूल परिसरों या उनके 50 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। अग्रवाल के अनुसार, करीब तीन साल पहले हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों के लिए हेल्थी डाइट बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमें नियम बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। इसका कारण यह है कि अगर आपको कोई कानून बनाना है, तो उसे लागू भी करना होगा।

ड्राफ्ट में हेल्थी फूड के लिए तय किए गए मानक

आपको बता द कि FSSAI ने इस ड्राफ्ट में कुछ मानकों के आधार पर हेल्थी फूड की परिभाषा दी है। आप स्वस्थ आहार को कैसे परिभाषित करते हैं, यह इस ड्राफ्ट के केंद्र में है। अग्रवाल ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि मल्टी नेशनल कंपनीज (एमएनसी) से आने वाले खाद्य पदार्थ अनहेल्दी हैं, कुछ भारतीय खानपान भी अनहेल्दी हैं। इसलिए हमने एक ऐसा ढांचा बनाया है जो निष्पक्ष रूप से हेल्दी फूड को परिभाषित करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल FSSAI पिछले साल स्कूलों और उसके आसपास नूडल्स, चिप्स, कारबोनेटिड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लेकर आया था।

व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad

Exit mobile version