नई दिल्ली। अगले महीने यानी नए साल 1 जनवरी 2022 से आपकी बैंक से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा। नए एटीएम निकासी शुल्क से लेकर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी तक इन नए दिशानिर्देशों को जानना महत्वपूर्ण है। इसमें पांच बड़े नियम शामिल हैं, जो एक जनवरी 2022 यानी कि आज से तीन दिन बाद से बदल जाएंगे।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के ग्राहकों को अब निकासी और जमा करने पर शुल्क देना होगा। यदि आपका इस बैंक में खाता है तो 10 हजार रुपये से अधिक की नकद धनराशि निकालने व जमा करने पर आपसे शुल्क लिया जाएगा। हालाकि इसके लिए कितना चार्ज देना होगा यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह नया नियम एक जनवरी से ही लागू हो जाएगा।
बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल
1 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल, ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स भरनी होंगी। यानी अब ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के दौरान मर्चेंट वेबसाइट या ऐप आपके कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर सकते। जो पहले से सेव जानकारी होगी, वह हटा दी जाएगी।
1 जनवरी से एटीएम निकासी शुल्क में बदलाव
नए साल से एटीएम से निकासी शुल्क में बदलाव होने जा रहा है। अगर मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा समाप्त हो जाती है तो ग्राहकों को हर महीने एक जनवरी 2022 से 20 रुपये के बजाय 21 रुपये का भुगतान करना होगा।
ICICI बैंक की तैयारी
ICICI की ओर से उसके ग्राहकों के लिए जरुरी सूचना दी गई है। बैंक ने बताया है कि वह 1 जनवरी से आईसीआईसीआई बैंक बचत खातों पर सेवा शुल्क में बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लॉकर से छेड़छाड़ पर बैंक भरपाई करेगा
बैंक में लॉकर से की गई छेड़छाड़ के लिए अब बैंक जिम्मेदार होंगे। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकते। जनवरी 2022 से बैंक कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी, आग लगने या चोरी होने की स्थिति में, बैंक लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए का 100 गुना तक भुगतान ग्राहक को करेगा। हालांकि, यह नियम प्राकृतिक आपदाओं और ग्राहक की लापरवाही से होने वाले नुकसान पर लागू नहीं होगा।
GST का क्या बदला नियम
अगर आप नियमित तौर पर GST फाइल नहीं करते हैं तो आपको GSTR-1 नहीं भरने दिया जाएगा। सरल भाषा में समझें तो जो व्यवसाय सारांश रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं या मासिक जीएसटी का भुगतान करने में चूक करते हैं, वे 1 जनवरी, 2022 से जीएसटीआर -1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया गया है।
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