नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस आज बड़ा झटका लगा। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का हाईकोर्ट का रुख बरकरार है। कोर्ट ने पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज की, जिसमें पुलिस ने साकेत कोर्ट की घटना पर एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की अर्जी पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के आवेदन पर हाईकोर्ट ने कहा 3 नवंबर के आदेश को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है।
सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने न्यायालय से कहा कि हम कानून व्यवस्था और शांति चाहते हैं, जबकि वकीलों की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिसकर्मी कल आईटीओ पर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया और कोर्ट इस पर संज्ञान ले। दिल्ली उच्च न्यायालय में गृह मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान वकीलों की तरफ से दिल्ली पुलिस से कहा गया कि फायरिंग में अब तक क्या कार्रवाई हुई?
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