हाइकोर्ट: अंतर्निहित शक्तियों से आपराधिक कार्यवाही हो सकती है रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बावजूद भी राहत देने का बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर सकता है, भले ही अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी हो।
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