गाजियाबाद:- किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी ऋषि उर्फ मोनू को पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 24 मई 2015 का है, जब किशोरी के दादा के अस्पताल में होने के कारण वह घर में अकेली थी। इस दौरान ऋषि वर्मा उर्फ मोनू जबरन उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया, जिससे मोनू भाग गया। अगले दिन 25 मई को मोनू ने स्कूल जाते समय भी किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी ने यह जानकारी अपने परिजनों को दी, जिन्होंने विजय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 6 अगस्त 2015 को आरोप पत्र पेश किया। इस मामले में पुलिस ने पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
Discussion about this post