गाजियाबाद में 14 अक्टूबर तक धारा-163 लागू: बिना अनुमति नहीं होगा विरोध प्रदर्शन
गाजियाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 20 अगस्त से 14 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को धरना या विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- Categories: बड़ी खबर, मेरा गाज़ियाबाद, सामाजिक
Related Content
ट्रेनों में लूटपाट करने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार, अपराधियों की अब खैर नहीं
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 22, 2024
माता की चौकी में आई महिला, झपटमारों ने छीन लिया मंगलसूत्र
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 22, 2024
गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत: क्या है सच, क्या है रहस्य?
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 21, 2024
गाजियाबाद में मुठभेड़, बदमाश घायल; पुलिस ने तमंचे के साथ दो को किया गिरफ्तार
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 20, 2024
बिहार जाने के लिए अब कौशांबी डिपो नहीं, नया रास्ता अपनाएं
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 20, 2024
झांसा देकर दुष्कर्म: लॉन्ड्री संचालक की गिरफ्तारी से खुला सच्चाई का पर्दा
by
Hamara Ghaziabad Staff
November 20, 2024