गाजियाबाद में 14 अक्टूबर तक धारा-163 लागू: बिना अनुमति नहीं होगा विरोध प्रदर्शन
गाजियाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 20 अगस्त से 14 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को धरना या विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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