गाजियाबाद। जिले में एक व्यक्ति ने एक बिल्डर पर 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि पीड़ित आनंद तिवारी ने बिल्डर से 38 लाख रुपए में फ्लैट का सौदा तय किया था। सौदा तय करने के बाद उन्होंने 13 लाख रुपए बिल्डर को दे दिए लेकिन इसके बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। जिसकी वजह से आनंद ने इंदिरापुरम थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
वैशाली सेक्टर 4 निवासी आनंद तिवारी ने 2017 में एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर से 38 लाख रुपए में सौदा तय किया था। आप है कि बिल्डर ने आनंद को इंदिरापुरम, वसुंधरा और कई लोकेशन पर फ्लैट दिखाए जिसमें उन्होंने एक निर्माणाधीन सोसाइटी में फ्लैट पसंद किया और 38 लाख में डील फाइनल हो गई। आनंद ने बिल्डर को बताए गए भीम की से 13 लाख रुपए जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद उन्हें बिल्डर ने आश्वासन दिया एक साल में फ्लैट तैयार करके उन्हें सौंप दिया जाएगा। तय समय से अधिक बीतने के बाद भी आनंद को फ्लैट नहीं मिल पाया। आनंद जब भी बिल्डर से संपर्क करते थे, तो बिल्डर उन्हें आजकल आजकल करके सालों परेशान करता रहा। बिल्डर ने आनंद से फोन पर बात करना बंद कर दिया और मिल भी नहीं तब उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ और तब आनंद ने इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।
लेनदेन के दस्तावेज भी सौंपे
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी बिल्डर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आनंद ने पुलिस को लेनदेन के कागजात भी पुलिस को सौंपे हैं। जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है की जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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