गाजियाबाद: कालेज में दोपहिया वाहन लेकर नहीं आएंगे छात्र, डीआईओएस ने जारी किया फरमान

गाजियाबाद। जिले के स्कूल-कालेजों में अब 18 साल से कम उम्र वाले छात्रों को स्कूटी से कालेज आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी सरकार के आदेश के बाद डीआईओएस ने भी सभी स्कूलों को यह निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग को भी कहा गया है। ताकि आदेश अधिक से अधिक प्रभावी हो।

जिले के 417 स्कूलों को आदेश जारी किया गया है। छात्रों और पेरेंट्स के हित में काम करने वाली संस्था ने इस आदेश पर कई सवालिया निशान लगाए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने बताया की स्कूलों को निर्देश जारी किया जा रहा है। जो छात्र दो पहिया वाहन से आ रहे हैं। उनको मना करें कि वह बाइक से न आए। यह शासनादेश जारी हो गया है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स पर सजा और जुर्माना हो सकता है। स्कूल की असेंबली में सभी बच्चों तक यह बात पहुंचाएं। साथ ही पेरेंट्स को भी समझाएं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दो पहिया वाहन न दें।

पेरेंट्स को बुलाकर समझाया जाएगा
दो पहिया वाहन से काफी दुर्घटना होती हैं। ऐसे हादसों से देश की ओर समाज की बड़ी क्षति होती है। व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पेरेंट ही अपने बच्चों को दो पहिया देते हैं। जब उनकी जानकारी में आएगा की जुर्माना और सजा हो सकती है तो वह रोक लगाएंगे। जो छात्र दो पहिया वाहन लेकर स्कूल में आएगा उसके पेरेंट्स को बुलाकर काउंसिलिंग की जाएगी।

Exit mobile version