नए साल पर सिस्टम की अनुमति पर ही मनेगा जश्न, नियम तोड़ा तो होगी एफआईआर

गाजियाबाद। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत मुख्य रास्तों पर गाड़ियां रोककर यदि जश्न मनाया तो सीधे तौर पर मुकदमा लिखा जाएगा। वाहन साथ हुआ तो उसका भी चालान होगा अथवा सीज किया जाएगा।

न्यू ईयर को लेकर यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी और दिल्ली पुलिस अलर्ट है। संदिग्ध वाहनों की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें एक-दूसरे राज्य में एंट्री दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर के लिए जो मानक तय किए हैं, उससे ज्यादा आवाज होने पर यंत्र जब्त किए जाएंगे और मुकदमे भी दर्ज होंगे। इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से 112 नंबर पर दे सकता है। शराब अथवा अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाने पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 6 माह के कारावास का भी प्रावधान है। एलिवेटेड रोड, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन रोककर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्टंट, पार्टी, डांस या आतिशबाजी करना प्रतिबंधित है। इसमें गाड़ियों के चालान से लेकर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

रील बनाने वाले तोड़ते हैं कानून
पिछले दिनों सामने आए कुछ मामलों से जाहिर है कि रील बनाने के लिए आतुर लोग ही कानून तोड़ते हैं। फिर चाहें हाइवे हो या ऊंची बिल्डिंग ये लोग रील बनाने के लिए जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। कोई गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करता दिखता है तो कोई असलाहों से फायरिंग करते हुए रील बनाता है। हालांकि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

Exit mobile version