माफिया मुख्तार को फिर मिली सजा, 10 हजार जुर्माना

वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने साढ़े पांच साल की कैद समेत 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में यह फैसला सुनाया गया है।

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर समेत 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है। ज्यादातर केस ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्तार को अब तक कुल 7 केस में सजा सुनाई जा चुकी है। भेलूपुर के जवाहर नगर एक्सटेंशन कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इस वारदात के पीछे उसकी मंशा चुनाव लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम करना था। तीन करोड़ की फिरौती के लिए मुख्तार ने अपने गुर्गे पांच लाख के इनामी अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर को इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी सौंपी थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थानांतर्गत महरुपुर गांव निवासी अताउर रहमान हजारीबाग का कोयला कारोबारी विजय बनकर रूंगटा के घर गया था। घर में बिजनेस डील को लेकर बातचीत के दौरान इनामी बाबू चाय पीने व दस्तावेज दिखाने के बहाने उन्हें घर से बाहर ले गया। इस दौरान कार में बैठाकर कुछ देर तक उसने नंद किशोर रूंगटा को घुमाया। कोयला कारोबार से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी दिखाए। इसके बाद चाय पिलाई। चाय में नशीला पदार्थ मिला होने के कारण नंद किशोर सुधबुध खो बैठे। इसके बाद 22 जनवरी 1997 को उनके घर फोन कर परिवारीजन को उनके अपहरण की जानकारी देते हुए तीन करोड़ रुपए मांगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसमें एक करोड़ की पहली किश्त दे भी दी गई लेकिन रुंगटा का फिर भी कुछ पता नहीं लग सका। 5 नवंबर 1997 को लैंडलाइन फोन पर दी थी धमकी
पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस और ब्ठप् में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

फिरौती मिलने के बाद की हत्या
कहा जाता है कि फिरौती की पहली किश्त मिलने से पहले ही रूंगटा की हत्या कर शव को प्रयागराज में ठिकाने लगा दिया गया था। इसके बाद अताउर रहमान उर्फ बाबू भाग कर नेपाल चला गया। इस मामले की सीबीआइ जांच भी हुई थी, लेकिन अताउर रहमान उनके हाथ नहीं लगा। मुख्तार ने नेपाल से उसे बुलाकर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी लगाया। अताउर रहमान ने ही सभी शूटरों का इंतजाम किया था। उसके पाकिस्तान व दुबई में शरण लेने को लेकर कयास लगते रहे हैं। पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 25 अप्रैल 2023 को निगरानी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वादी ने मुकदमे की पत्रावली हाईकोर्ट भेजने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे बाद सुनवाई आगे बढ़ी।

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