पति को बदसूरत कहकर जिंदा जलाने वाली महिला को उम्रकैद

संभल। पति को बदसूरत कहकर जिंदा जलाने की आरोपी महिला को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। चार साल बाद आए इस फैसले के बाद युवक के परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है।

दरअसल पूरा मामला संभल के बचौटा गांव का है। यहां रहने वाले महेंद्र सिंह का बेटा सत्यवीर की 15 अप्रैल 2019 को घर में गंभीर हालत में जल गया था। मृत्युपूर्व बयान दर्ज कराने के बाद सत्यवीर ने दम तोड़ दिया। मामले में छोटे भाई हरवीर की ओर से पुलिस ने सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया था। मुकदमे के मुताबिक सत्यवीर सांवला था, उसकी पत्नी उसे काला और बदसूरत कहती थी। शादी के बाद से ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया था। सत्यवीर की शादी साल 2017 में पैगारफातपुर निवासी भूप सिंह की छोटी बेटी प्रेमश्री से हुई थी। इसके बाद दोनों को नवंबर 2018 में एक बच्ची हुई।

90 प्रतिशत झुलसा था सत्यवीर
आग लगने से सत्यवीर 90 प्रतिशत झुलस गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं सत्यवीर के पिता महेंद्र सिंह और उसके भाई हरवीर सिंह ने प्रेमश्री पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने सत्यवीर की पत्नी को हत्या का आरोपी बनाया। इसके साथ ही एविडेंस कलेक्ट किए। पुलिस ने मामले में इलाज के दौरान सत्यवीर का बयान भी दर्ज कराया।

अब कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुकदमे के मुताबिक घटना वाले दिन हरवीर व उसका पिता खेतों में काम कर रहे थे, तभी भाई को जला दिया गया। घर पर सत्यवीर के अलावा उसकी पत्नी प्रेमश्री और मासूम बच्ची थे। भाभी हमेशा भैया से लड़ाई करती थी। वो उससे शादी तोड़ने की बात कहती थी। वो कहती थी कि वो बहुत सुंदर है और भैया नहीं है। इसलिए उसी ने भैया को जलाकर मार डाला है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्य अवलोकन के बाद यह फैसला सुनाया है।

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