गाजियाबाद। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर साहिबाबाद थाना पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। पिंकी चौधरी पर के खिलाफ चार थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि पिंकी चौधरी शातिर किस्म का अपराधी है।
पिंकी चौधरी पर पुलिस का शिकंजा कसने की शुरुआत 23 सितंबर को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में नाले में गोवंश के अवशेष मिलने से हुई। अवशेष मिलने की सूचना पर पिंकी चौधरी अपने समर्थकों सहित पहुंचे थे। उन्होंने फेसबुक लाइव में हिंदू समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने इस मामले में 2 अक्टूबर को पिंकी चौधरी पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद एक अक्टूबर को राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस द्वारा ‘जय माता दी’ स्टीकर लगे वाहन का चालान काटने पर हिन्दू रक्षा दल ने हंगामा किया और धरना दिया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके समर्थकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से जमकर दुर्व्यवहार किया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में पिंकी चौधरी ने ट्रैफिककर्मी से अभद्रता की और तल्ख लहजे में अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को मौके पर बुलाने की बात कही थी। ट्रैफिककर्मी की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने पिंकी चौधरी और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
वहीं अब साहिबाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें पुराने चार मुकदमों का हवाला दिया है, जो अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। डीसीपी शुभम पटेल ने बताया, पिंकी चौधरी पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है।
एसीपी साहिबाबाद भास्कर वर्मा ने बताया कि राजेंद्र नगर साहिबाबाद निवासी पिंकी चौधरी पर थाना टीलामोड़, साहिबाबाद, कविनगर, नंदग्राम पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पिंकी चौधरी शातिर किस्म का अपराधी है। इसका जनता में भय व्याप्त है। इसके चलते कोई पिंकी के खिलाफ बोलने को तैयार नही होता है। जिसके चलते जनता में भय व आतंक का माहौल व्याप्त है।