7 अक्टूबर तक 2 हजार के नोटों को कर सकते हैं बैंक में जमा, RBI ने बढ़ाई समय अवधि

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि 2 हजार के नोटों को 07 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। अभी तक इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 थी।

आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आठ अक्तूबर 2023 से बैंक शाखाओं में दो हजार के नोटों को जमा लेना और बदलना बंद कर दिया जाएगा। आठ अक्तूबर के बाद केवल आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों के माध्यम से दो हजार के बचे नोटों को अपने खातों में जमा किया जा सकेगा। लोग दो हजार के नोट डाक विभाग से भी आरबीआई के 19 इश्यू दफ्तरों को भेज सकते हैं। ये नोट का मूल्य संबंधित व्यक्ति के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि सात अक्तूबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे।

नोट कैसे बदलें?

आरबीआई ने ₹2000 बैंकनोट को बंद करने का फैसला क्यों किया?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट पेश किए गए थे। ऐसा उस समय प्रचलन में मौजूद सभी 500 और 1000 रुपये बैंकनोटों के बैंक नोटकों की कानूनी मुद्रा की स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया था। राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, नोटों को पेश करने का उद्देश्य तब पूरा हो गया जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। उन्होंने कहा, ‘इसे देखते हुए और आरबीआई की ‘स्वच्छ नोट नीति’ के तहत नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया है।

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